शनिवार, 10 अक्तूबर 2020

धारा 144 अंतर्गत नवीन अतिरिक्‍त दिशा निर्देश जारी

 

अशोकनगर | 10-अक्तूबर-2020
           मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा विधानसभा उप चुनाव के विधानसभा क्षेत्रों में राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह (Congragation) के संबंध में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
    उक्त संबंध में प्राप्त जानकारी व अनुशांगिक तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर श्री अभय वर्मा द्वारा संपूर्ण जिला अशोकनगर के लिये आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चिशत कराते हुए इस क्रम में प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा कोरोना वायरस बीमारी से बचाव एवं नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तिे‍यों के अधीन (कन्टेंनमेंट जोन्स को छोडकर) निषेधाज्ञायें संबंधी आदेश पारित किया गया है।
         जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिला अशोकनगर अंतर्गत खुले मैदान में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार (Size) को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैपनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदाय की जा सकेगी।
    उपरोक्त प्रकार के कार्यक्रम कन्टेयन्मेंट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्था‍न, एवं संभावित संख्या  का उल्लेख करना आवश्यक होगा। संबंधित क्षेत्र के अनुविभगीय दंडाधिकारियों द्वारा विचारोपरांत कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जावेगी जिसमें उक्त  संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जबावदारी आयोजकों की होगी।
    आयोजकों को उक्त प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कराते हुए, कार्यक्रम समाप्ति‍के 48 घंटों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारियों उपलब्ध करानी होगी।
       बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह (Congregation) के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा- 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
    उक्त निषेधाज्ञायें जिला अशोकनगर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में अन्य आदेश होने तक लागू रहेगा।

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