जिला न्यायालय में वृहद लोक अदालत 19 जुलाई को
ग्वालियर, 9 जुलाई /08 जिला न्यायालय परिसर में आगामी 19 जुलाई को वृहृद लोक अदालत आयोजित होगी । जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एल.एच.थधानी के मार्गदर्शन में आयोजित होने जा रही इस लोक अदालत में चेक बाउन्स निगोशिएवल इन्स्ट्रमेण्ट एक्ट की धारा - 138 के प्रकरण , विद्युत अधिनियम व सिविल प्रकरण , मोटर यान दुर्घटना क्लेम प्रकरण व आपराधिक प्रकरणों का आपसी सुलह व समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा ।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने बताया कि लोक अदालत में लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा । उल्लेखनीय है कि लोक उपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत टेलीफोन व मोबाइल फोन्स, यातायात सेवा , विद्युत , प्रकाश व जल प्रदाय , स्वच्छता प्रणाली , अस्पताल व बीमा सेवा आदि से संबंधित प्रकरण आते हैं । प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह व समझौते के आधार पर किया जाता है ।
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