निगम की बिना स्वीकृति के बना अवैध निर्माण हटाया गया
ग्वालियर दिनांक 04.08.2009- मदाखलत विभाग द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि निगमायुक्त के आदेशानुसार माननीय न्यायालय के प्रकरण क्र. 36-ए/09 ई.दी. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 ग्वालियर श्रीमती सुकांती देवी शर्मा विरूद्व नगर निगम ग्वालियर का दिनांक 26.06.2009 को प्रकरण खारिज किया गया। इसी के अनुसार श्रीमती सुकांती शर्मा ने आमखो बस स्टेण्ड के पीछे निगम की बिना अनुमति के चार मंजिला भवन अवैध रूप से बना लिया था जिसे आज दिनांक 04.07.2009 को सिटीप्लानर विष्णु खरे, भवन अधिकारी महेन्द्र अग्रवाल, उपयंत्री पवन शर्मा की निशानदेही में अवैध निर्माण की तुड़ाई कराई गई।
कार्यवाही के दौरान कम्पू थाना प्रभारी श्री पाठक समस्त पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। बाड़ा, सराफा, जयेन्द्रगंज, हाईकोर्ट, अचलेश्वर रोड, ए.जी. ऑफिस रोड आदि क्षेत्रों से अस्थाई अतिक्रमण हटवाये गये एवं गुलम्बरों से कपड़े के बैनर निकलवाये गये।
कार्यवाही में मदाखलत अधिकारी सत्यपाल सिंह चौहान, सहायक निरीक्षक राधेश्याम शर्मा, श्याम शर्मा, अजय सक्सैना एवं विजय माहौर समस्त स्टाफ के साथ उपस्थित रहे।
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