साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने हेतु समुचित कदम उठाने के जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश
भोपाल 07 अगस्त 09। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र लिखकर साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाले लोगों के विरुध्द कठोर दण्डात्मक और विधि सम्मत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। राज्य शासन द्वारा ये निर्देश गत वर्ष एक जिले में घटित साम्प्रदायिक घटना की जांच के उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर म.प्र. मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा को मानते हुए जारी किये गये हैं।
गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक राज्य के संवेदनशील शहरों में साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखने के लिये समय-समय पर विभिन्न धर्मावलम्बियों के मेलजोल से कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा की गई है। प्रतिवर्ष 30 जनवरी शहीद दिवस पर साम्प्रदायिक सौहार्द्र की भावना जाग्रत करने के लिये सर्वधर्म समभाव दिवस के रूप में मनाने के लिये भी कहा गया है। एक सम्प्रदाय के लोगों को अपने धार्मिक उत्सवों में अन्य धर्मावलम्बियों को सम्मिलित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
गृह विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने की स्थिति में तत्परता से कार्यवाही न करने वाले कर्मचारियों की लापरवाही अथवा उदासीनता पाये जाने पर उन पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाये तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। तत्परतापूर्वक नियंत्रणात्मक और वैधानिक कार्यवाही करने वाले अधिकारी#कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जाये। राज्य में उपलब्ध सी.आर.पी.एफ. की रेपिड एक्शन फोर्स का आवश्यकतानुसार साम्प्रदायिक स्थितियों में उपयोग किया जाये। साम्प्रदायिक उपद्रव नियंत्रण और सौहार्द्र वृध्दि के लिये गृह विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाये।
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