विवाह अधिनियम के तहत आपत्ति आमंत्रित
ग्वालियर 16 अप्रैल 10। विवाह अधिकारी एवं अपर कलेक्टर को विवाह अधिनियम के अन्तर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इस आवेदन के संबंध में 30 दिवस की अवधि में आपत्ति आमंत्रित की गई है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू मित्तल पुत्र श्री महाराज सिंह मित्तल निवासी साहूपुरा केण्टोमेंट स्कूल के पास मुरार ग्वालियर एवं बसन्ती छैंकुर पुत्री श्री रामस्वरूप छैकुर निवासी कबीर कालॉनी नदी पार टाल रोड़ मुरार ग्वालियर के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विशेष विवाह अधिनियम की धारा-5 के तहत आशायित विवाह की सूचना देकर विवाह अनुष्ठान की प्रार्थना की गई है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अथवा आपत्ति हो तो वह इस संबंध में समाचार प्रकाशन दिनांक के 30 दिवस के अन्दर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि तक कोई शिकायत या आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उक्त विवाह अनुष्ठापित करवाकर विवाह प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जायेगा।






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