लोकतंत्र की मजबूती के लिये हर मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए। मतदान हर मतदाता का अधिकार है। देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिये सभी को मतदान करना आवश्यक है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए भी निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु पुख्ता प्रबंध करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन-2020 में ग्वालियर के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले निर्वाचन में सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता, दिव्यांग मतदाता और कोविड-19 के संक्रमण के कारण होम क्वारंटाइन मतदाताओं को डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे मतदाता 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मतदाताओं को यह भी बताया है कि डाक मत पत्र के लिये मतदाताओं को फॉर्म-12-D भरकर अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय में जमा करना होगा। इसके साथ ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। फॉर्म-12-D रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय के साथ-साथ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
श्री सिंह ने मतदाताओं को यह भी जानकारी दी है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये मतदान के दिन आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। सभी मतदान केन्द्रों को सेनेटाइज करने के पश्चात ही मतदान प्रारंभ किया जायेगा। इसके साथ ही मतदाताओं को सेनेटाइजर, मास्क, ग्लब्स आदि भी प्रदान किए जायेंगे। मतदाता निर्भीक होकर मतदान केन्द्र पहुँचें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। मतदाताओं के लिये आयोग के निर्देश पर किए गए प्रबंधनों के बाद कोविड संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहेगी।
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