गुरुवार, 14 अगस्त 2008

कृषक विद्युत राहत योजना की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी

कृषक विद्युत राहत योजना की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी

ग्वालियर 13 अगस्त/08। मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी ने कृषक विद्युत राहत योजना की अवधि  31 अगस्त 2008 तक बढ़ा दी है। कृषि पंप उपभोक्ताओं से अपने निकट के वितरण केन्द्र पर जाकर इस योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है। ज्ञात रहे पहले कृषक विद्युत राहत योजना की अवधि 31 जुलाई रखी गई थी।

       मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अनुसार 31 जनवरी 2008 की स्थिति में 10 एच.पी. क्षमता तक के कृषि पंप उपभोक्ता की बकाया ऊर्जा प्रभार की 50 प्रतिशत सरचार्ज की राशि बिजली कंपनी द्वारा वहन की जायेगी। कृषकों द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि के भुगतान के लिए दो विकल्प रखे गये हैं। विकल्प एक के तहत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि एक मुश्त  भुगतान करने पर कृषि पंप उपभोक्ता को बकाया  ऊर्जा प्रभार राशि की 50 प्रतिशत की छूट देने के साथ साथ शत प्रतिशत सरचार्ज की राशि माफ कर दी जायेगी। विकल्प दो के अन्तर्गत कृषि पंप उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है।इसके अंतर्गत 50 प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि का भुगतान चार समान छ: माही किश्तों में किया जा सकेगा। यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा 31 अगस्त 2008 तक तीन किश्तों का एक साथ भुगतान कर दिया जाता है, तो उन्हें साढ़े सात प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जायेगा। इसी तरह यदि उक्त अवधि में दो किश्तों का भुगतान किया जाता है तो पांच प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। साथ ही कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा किश्तो का नियमित भुगतान किया जाता है तो सरचार्च की राशि माफ कर दी जायेगी।

 

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