पीएनडीटी एक्ट के पालन के लिये अल्ट्रासाउण्ड सेंटर का सतत निरीक्षण करने के निर्देश
एक्ट के तहत सीटी स्केन तथा टूडीईको मशीन का भी होगा पंजीयन
ग्वालियर 28 जून 09 । लिंगानुपात की विषमता तथा कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के मकसद से राज्य शासन के स्वास्थ्य संचालनालय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जिले की समस्त अनुवांशिक क्लीनिक, अल्ट्रासाउण्ड सेंटर व इमेजिंग केन्द्र आदि संस्थाओं का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं । उनसे कहा गया है कि माह में कम से कम दो निरीक्षण अवश्य करें और प्रतिमाह राज्य समुचित अधिकारी को मॉनीटीरिंग फार्मेट में इसकी जानकारी भेजें । निरीक्षण के दौरान पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के पालन पर खासतौर पर ध्यान देने की हिदायत दी गई है ।
उल्लेखनीय है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के अन्तर्गत गठित राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की गत माह भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया था । इसी परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है ।
स्वास्थ्य संचालनालय ने एक अन्य आदेश जारी कर पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट के तहत अल्ट्रासाउण्ड मशीन के साथ इमेजिंग मशीन (टूडीईको) या सीटी स्केन का भी पंजीकरण समुचित प्राधीकरण अधिकारी के यहां करने के निर्देश दिये हैं । इस एक्ट के तहत असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नालॉजी क्लीनिक का पंजीयन करने की भी हिदायत दी गई है ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें