अपराधी वीरू उर्फ वीर सिंह जिला बदर
ग्वालियर 23 जून 09। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने अपराधी वीरू उर्फ वीर सिंह पुत्र भगवानदास निवासी घोसी मोहल्ला अवाड़पुरा गुढ़ी-गुढ़ा का नाका के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। अपर जिला दण्डाधिकारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर की है। उन्होंने अपराधी वीरू को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया और उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर को समाधान कारक नहीं माना। अपर जिला दण्डाधिकारी ने शांति व्यवस्था बनाये रखने के मकसद से अभियोजन साक्षी के बयानों और पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से सहमत होकर अपराधी वीरू को एक वर्ष के लिये ग्वालियर जिले समेत निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। अपराधी वीरू को उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से अपर जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय और संबंधित पुलिस थाना में देनी होगी।
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