मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित
ग्वालियर 21 जून 09 । राज्य शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है । योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदाय किया जाता है ।
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिये हितग्राही मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, पिछड़ा वर्ग का हो तथा उसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिये । हितग्राही के परिवार की वार्षिक आय क्रीमीलेयर की सीमा से कम हो ।
इस योजना में ऋण राशि कम से कम ढाई लाख तथा अधिकतम 25 लाख रूपये तक शाखा प्रबंधक स्वीकृत कर सकेंगें । हितग्राही को दी गई पूंजी में से 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान रहेगा एवं 5 प्रतिशत राशि ब्याज अनुदान (वर्किंग केपिटर पर ) 5 वर्ष के लिये प्राप्त होगा । यह योजना अन्य स्वरोजगार योजनाओं से भिन्न है । इस योजना में आवेदक अपना ऋण आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापित कराकर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर के अलावा संबंधित बैंक शाखा को भी जमा कर सकेगा एवं बैंक शाखा उसका प्रकरण अपनी अनुशंसा के साथ टीएफसी से अनुमोदन के लिये जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को भिजवायेंगें ।
बैक शाखा भी उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हितग्राहियों का चयन कर आर्थिक रूप से वायवल एवं गुणवत्तायुक्त प्रकरण तैयार कर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अपनी अनुशंसा एवं सहमति के साथ अग्रेषित कर सकते हैं । हितग्राही का प्रकरण कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति से निराकरण के पश्चात बैंक शाखा को भेजा जायेगा । इच्छुक पात्र हितग्राही अपने आवेदन पत्र 10 रूपये का शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं एवं पूर्ण आवेदन पत्र दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ग्वालियर में या संबंधित अनुसूचित बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं ।
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