मंगलवार, 30 जून 2009

कुत्ता काटने का भी होगा निशुल्क इलाज

कुत्ता काटने का भी होगा निशुल्क इलाज

सहरिया, बैगा भारिया जनजाति के लोगों का बगैर बी.पी.एल. सूची के भी इलाज

स्वास्थ्य मंत्री श्री अनूप मिश्रा के निर्देश

भोपाल 29 जून 09। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत कुत्ता काटने पर नि:शुल्क इलाज किया जाएगा। यह प्रावधान लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा एवं उर्जा मंत्री श्री अनूप मिश्रा के निर्देश पर योजना में किया गया है। मंत्री के निर्देश पर राज्य शासन ने योजना के निए दिशा निर्देश सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को भेजे हैं।

       स्वास्थ्य मंत्री श्री अनूप मिश्रा के समक्ष गत दिनों दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई थी कि इस योजना के तहत कुत्ते के काटने का इलाज नि:शुल्क नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें मरीज भर्ती नहीं होता। इसके साथ ही यह भी प्रकरण सामने आया कि मरीज की भर्ती के दौरान तो नि:शुल्क इलाज मिलता है लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने पर निरंतर इलाज चलने पर नि:शुल्क दवाएं नहीं मिलती। श्री मिश्रा ने इस विसंगति को दूर करते हुए कहा कि कुत्ता काटने पर दीनदयाल योजना कार्डधारी को विशेष प्रकरण माना जाए और अंत: रोगी के रूप में उसे एंटी रेबीज वेक्सीन नि:शुल्क लगाए जाएं। इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर सभी मैदानी चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे मरीज जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद भी उसे बीमारी के उपचार के लिए औषधियों के सेवन की आवश्यकता है, उन्हें अस्पताल से नि:शुल्क औषधियां उपलब्ध कराई जाए और इसकी प्रविष्टि मरीज के परिवार स्वास्थ्य कार्ड में की जाए।

       दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों को दिए जाने वाले इलाज के संबंध में नए दिशा-निर्देश सभी जिलों को भेजे गए। इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जिन परिवारों के कार्ड नहीं बने हैं लेकिन उनके नाम बी.पी.एल. सूची में दर्ज है ऐसी स्थिति में परिवार के किसी सदस्य को इलाज के लिए भर्ती होने पर तत्काल उनका कार्ड बनाकर योजना का लाभ दिया जाए। इस योजना में पात्र हितग्राहियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष बीस हजार रुपये तक के इलाज की पात्रता है जिसमें औषधियां एवं विभिन्न जांचों में व्यय होने वाली राशि शामिल है। दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि शासन द्वारा सहरिया, बैगा भारिया आदि को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। इनके परिवारों को गरीबी रेखा की सूची में नाम न होने पर भी योजना का लाभ लेने की पात्रता होगी। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना एवं निर्माण श्रमिक कार्डधारी परिवारों के संबंध में दिशा निर्देशों में कहा गया कि अगर इनके नाम गरीबी रेखा सूची में शामिल नहीं है तो ऐसे परिवारों के नए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएं और उसके प्रथम पृष्ठ पर 'मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा एवं निर्माण श्रमिक कार्डधारी' की सील अंकित की जाए ताकि इन कार्डों की पृथक से पहचान की जा सके। दीनदयाल योजना के तहत परिवार स्वास्थ्य कार्ड के प्रथम पृष्ठ पर मुखिया की फोटो अंकित होना चाहिए जो हितग्राही द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ सिर्फ उन हितग्राहियों को दिया जाए जो शासकीय चिकित्सालयों में भर्ती होते हैं। ऐसे मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने पर उसके क्रय मूल्य का उल्लेख हितग्राही कार्ड में किया जाना जरूरी होगा। इसके अलावा जो औषधियां स्थानीय क्रय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है उसका मूल्य भी परिवार स्वास्थ्य कार्ड में अंकित किया जाए।

       दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में मरीज का एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी या किसी भी प्रकार की पैथालोजी या रेडियोलॉजी से संबंधित जांच अस्पताल में कराई जाती है तो इसका मूल्य जो रोगी कल्याण समिति द्वारा निर्धारित हो का अंकन कार्ड में किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि शासकीय अस्पतालों में रेडियोलॉजी या पैथोलोजी की जांच की सुविधा होने पर ये जांच मान्यता प्राप्त अस्पताल में अथवा रोगी कल्याण समिति द्वारा अनुबंधित किसी निजी चिकित्सालय में कराई जा सकती। इसका भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा और इसका अंकन हितग्राही के कार्ड में किया जाएगा। अगर किसी मरीज की अन्य किसी शासकीय अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है तो उसे नि:शुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के कार्डधारी हितग्राहियों को यदि अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि में दवाई या अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तो उसका मूल्य भी परिवार स्वास्थ्य कार्ड में अंकित किया जाएगा और ऐसी गर्भवती महिलाओं की गणना दोनों योजना के हितग्राही के रूप में की जाएगी।

 

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