रोज खुलेंगीं कण्ट्रोल: राशन दुकानों संबंधी आदेश जारी
राज्य शासन ने मध्यप्रदेश खाद्य सामग्री वितरण नियंत्रण आदेश 1960 के खंड-4 के अनुसरण में बनाई गई मध्यप्रदेश खाद्य पदार्थ सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम 1991 के पद 7 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत राशन दुकानों के खुलने के दिनों को लेकर हाल ही में नया निर्णय लिया है। इसके अनुसार प्रदेश के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रत्येक माह के प्रत्येक सप्ताह में साप्ताहिक अवकाश के केवल एक दिन तथा शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर खोली एवं बंद की जायेंगी। इसके आदेश गत दिवस जारी कर दिये गये हैं।
इस बारे में निर्णय का दृढ़ता एवं गंभीरता से परिपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश इस आदेश के जारी होने के दिनांक से निरस्त कर दिये गये हैं।
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