मत्स्याखेट प्रतिबंधित: होगी सघन चैकिंग
ग्वालियर 19 जून 09। मत्स्योद्योग विभाग ने प्रतिबंधित अवधि 16 जून से 15 अगस्त के दौरान प्रदेश में मत्स्याखेट, विक्रय एवं प्रभावी परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सघन चैकिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय वर्षाकाल में मछलियों की वंशवृध्दि के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग ग्वालियर चंबल संभाग ने बताया कि विभाग के जिला अधिकारियों को इस दौरान पुलिस विभाग में दर्ज कराए गए, लावारिस पकड़े गए, कम्पाउन्डिग किए गए प्रकरणों का ब्यौरा समय पर संचालनालय भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि संचालक, मत्स्योद्योग ने प्रदेश के सभी विभागीय अधिकारियों को आदेश में कहा है कि मछलियों का प्रजनन काल देखते हुए मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत पूरे राज्य में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिकारी अपने-अपने जिले में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें और सघन चैकिंग अभियान चलायें। नियम के विरुध्द मत्स्याखेट, परिवहन में लिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुध्द नियमानुसार कार्रवाई करें। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास एवं अर्थदंड देने का प्रावधान है।
यहां मत्स्याखेट पर प्रतिबंध नहीं
राज्य के छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है में बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट प्रतिबंधित नहीं रहेगा। इन्हें छोड़कर समस्त नदियों एवं जलाशयों में 16 जून-15 अगस्त तक मत्स्याखेट, परिवहन, क्रय, विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें