दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के संबंध में पुनरीक्षित दिशा-निर्देश
ग्वालियर 27 जून 09 । गरीबी रेखा के नीचे जिन्दगी बसर कर रहे परिवारों को दीनदयाल अन्त्योदय योजना का पूरा-पूरा लाभ मिल सके इस मकसद से संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा योजना के संबंध में पुनरीक्षित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के लिये जारी इन दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सभी सदस्य इस योजना से लाभ लेने की पात्रता रखते हैं । इन्हें योजना का लाभ जिला कलेक्टर द्वारा जारी बीपीएल सूची को आधार मानकर बनाये गये परिवार स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर योजना का लाभ दिया जाये । ऐसे परिवार जिनके कार्ड नहीं बने हैं किन्तु उनके नाम बीपीएल सूची में दर्ज हैं, इस स्थिति में यदि परिवार का कोई सदस्य इलाज के लिये भर्ती होता है तो तत्काल कार्ड बनाकर उसे योजना का लाभ दिया जाये । योजना के अन्तर्गत हर बीपीएल परिवार को प्रति वर्ष 20 हजार रूपये तक के इलाज की पात्रता है , इसमें औषधियां व विभिन्न जांचों में हुआ व्यय भी शामिल है । विशेष पिछड़ी जनजातियों मसलन सहरिया, बैगा, भारिया आदि के सभी परिवारों को योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है अर्थात इनके लिये बीपीएल सूची में नाम होने का बंधन नहीं है ।
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के सभी कार्डधारियों को भी इस योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है । योजना का लाभ प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती होकर इलाज कराने पर ही दिया जायेगा । अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद रोगी को उपलब्ध कराई जानी वाली नि:शुल्क औषधियाँ एवं स्थानीय स्तर से क्रय कर मुहैया कराई गई औषधियों का मूल्य स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज करना होगा । शासकीय अस्पताल में सुविधा न होने पर रोगी की पेथोलॉजीकल आदि जांच पृथक से किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में अथवा रोगी कल्याण समिति द्वारा अनुबंधित किसी निजी चिकित्सालय में कराई जा सकती हे । मरीज को किसी दूसरे शासकीय चिकित्सालय में रेफर किये जाने पर रोगी को वाहन की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जा सकेगी। लेकिन मरीज को रोगी वाहन के लिये नगद भुगतान नहीं किया जाना चाहिये । जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भर्ती महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा सकता है । इसी तरह कुत्ते काटने पर विशेष प्रकरण मानकर दीनदयाल योजना के तहत मरीज को अन्त: रोगी के रूप में भर्ती कर एंटी रेबीज वेक्सीन नि:शुल्क रूप से लगाये जा सकेंगे ।
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