शनिवार, 27 जून 2009

परिवार मूलक योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

परिवार मूलक योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

ग्वालियर 26 जून 09। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग स्थापित करने के इच्छुक पात्र हितग्राहियों से राज्य शासन की परिवार मूलक योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। यह योजना राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे हितग्राही जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है और वे किसी बैंक के ऋणी न हैं वे योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

      उप संचालक खादी तथा ग्रामोद्योग ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये भरे हुए आवेदन 20 जुलाई 09 तक थाटीपुर में जिला पंचायत स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग कक्ष में जमा किये जा सकते हैं। आवेन पत्र के साथ गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र, दो फोटो, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेज जमा करने होंगे। जिले में योजना के तहत अनूसूचित जाति के 29, अनुसूचित जनजाति के छ: व पिछड़ा वर्ग के पांच पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य है। विस्तृत जानकारी व आवेदन पत्र के संबंध में जिला पंचायत स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग शाखा में संपर्क किया जा सकता है।

 

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