शनिवार, 20 जून 2009

बैंक के ऋणी कृषकों के शस्त्र वापिस नहीं करने के आदेश जारी

बैंक के ऋणी कृषकों के शस्त्र वापिस नहीं करने के आदेश जारी

ग्वालियर 19 जून 09। केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्या. ग्वालियर के ऋणी हितग्राही व कृषक, जिनके नाम शस्त्र लायसेंस स्वीकृत है, उनके निलंबन की कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर के न्यायालय में विचाराधीन है। अत: कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जिले के उक्त सभी शस्त्र व लायसेंस आगामी आदेश तक उन्हें वापिस नहीं करने के आदेश जिले के सभी थाना प्रभारियों को दिये हैं।

      इस संबंध में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया है कि बैंक एवं संबंध्द प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के ओव्हर डयू ऋणी हितग्राही व कृषक सदस्यों के विरूध्द वसूली अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जानबूझकर ऋण अदा न करने वाले शस्त्र लायसेंसधारी वसूली करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए शस्त्र का भय दिखाकर वसूली कार्य में वाधा उत्पन्न करते है। फलस्वरूप ऋण वसूली पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोक सभा चुनाव के दौरान जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर जमा करा लिये गये थे, जिन्हे बहाल करते हुए संबंधित के शस्त्र वापिस करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

 

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