200 छात्रों को मिलेगा उच्च शिक्षा ऋण
भोपाल 17 मार्च 10। राज्य शासन ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के ऋण हेतु दी जाने वाली गारंटी की सीमा का निर्धारण किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009-10 में प्रवेश लेने वाले इन छात्रों को पात्रता के आधार पर उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना लागू की गई है। शासन द्वारा इस सिलसिले में 200 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए यह गारंटी दी जाएगी।
इसके मुताबिक चिकित्सा क्षेत्र (आयुष विभाग सहित) में अध्ययन हेतु 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी शासन द्वारा दी जायेगी। इसी तरह तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 60 तथा अन्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन हेतु 40 विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण हेतु गारंटी दी जायेगी।
निर्धारित गारंटी की संख्या में से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण भी सम्मिलित रहेंगे। परंतु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
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