सोमवार, 22 मार्च 2010

कृषक विद्युत राहत योजना की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी

कृषक विद्युत राहत योजना की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी

ग्वालियर 20 मार्च 10। राज्य शासन ने कृषक विद्युत राहत योजना में शामिल होने की तिथि 31 दिसम्बर, 2009 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2010 कर दी है। कृषि पंप उपभोक्ता अब 30 अप्रैल, 2010 से पहले अपने निकट के वितरण केन्द्र में जाकर 'कृषक विद्युत राहत योजना' का लाभ उठा सकते हैं। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ने 'कृषक विद्युत राहत योजना' के अंतर्गत कृषि पंपों के बकायादारों के बिजली बिल की पचास प्रतिशत ऊर्जा प्रभार राशि और शत प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ करने के लिए मैदानी अधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कंपनी ने कृषि पंप उपभोक्ताओं से राज्य शासन की योजना का पूरा-पूरा लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना के अनुसार 31 मार्च, 2009 की स्थिति में 10 एचपी क्षमता तक के कृषि पंप उपभोक्ता की बकाया राशि के ऊर्जा प्रभार की पचास प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा और शत प्रतिशत सरचार्ज की राशि बिजली कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। कृषकों द्वारा दी जाने वाली पचास प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि के भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं। विकल्प एक के अंतर्गत पचास प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि एक मुश्त भुगतान करने पर कृषि पंप उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार की छूट के साथ-साथ शत प्रतिशत सरचार्ज की राशि भी माफ कर दी जाएगी। साथ ही एकमुश्त जमा की गई राशि पर कृषकों को दस प्रतिशत अतिरिक्त छूट का भी लाभ दिया जायेगा।

      मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विकल्प दो के अंतर्गत कृषि पंप उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की सुविधा दी है। इसके अंतर्गत पचास प्रतिशत ऊर्जा प्रभार की राशि का भुगतान चार समान छ: माही किश्तों में किया जा सकेगा। यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा 30 अप्रैल, 2010 तक तीन किश्तों का एक साथ भुगतान कर दिया जाता है, तो उन्हें 7.5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कृषि पंप उपभोक्ता 30 अप्रैल, 2010 तक दो किश्तों का एक साथ भुगतान करने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकता है। विकल्प दो के अंतर्गत पहली किश्त का भुगतान 30 अप्रैल, 2010 तक किया जाना आवश्यक है। यदि कृषि पंप उपभोक्ता द्वारा किश्तों का नियमित भुगतान किया जाता है, तो उसके बिल की सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी।

      मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकायादार कृषि पंप उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वह योजना में शामिल होने के लिए 30 अप्रैल, 2010 से पहले अपने बिजली वितरण केन्द्र पर संपर्क कर 'कृषक विद्युत राहत योजना' का लाभ उठाएं।

 

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