बुधवार, 24 मार्च 2010

ग्रामीणों को बताये गये नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रावधान

ग्रामीणों को बताये गये नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रावधान

अजयपुर में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

ग्वालियर 22 मार्च 10। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में विधिक साक्षरता शिविरों का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में बीते रोज ग्राम अजयपुर में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया।

       जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार श्री सिध्दार्थ तिवारी ने बताया कि शिविर के माध्यम से ग्रामीण जनों को रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कानूनी प्रावधानों, नि:शुल्क कानूनी सहायता, भू-राजस्व संहिता आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें विस्तार से बताईं गईं। शिविर में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय कृष्ण योगी ने गरीबों के न्यायिक अधिकारों के संरक्षण के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही नि:शुल्क कानूनी सहायता योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा इस योजना के तहत आर्थिक रूप से अभाव ग्रस्त व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। श्री योगी ने गाँव में साफ-सफाई रखने पर विशेष जोर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरूण सिंघल ने महिलाओं के संरक्षण अधिकार नियम 2005 के प्रावधानों के  बारे में विस्तार से जानकारी दी।

       वरिष्ठ अधिवक्ता श्री काशीराम कुशवाह ने भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत इंद्राज दुरस्ती, सीमांकन, बंटवारा एवं कब्जा प्राप्ति आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आवादी क्षेत्र एवं मौरूसी किसानों के प्रावधानों की जानकारी भी दी। अधिवक्ता श्री शंकरराम रखियानी ने भरण पोषण अधिनियम की धारा 125 व दण्डप्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत महिलाओं को भरण पोषण के संबंध में प्राप्त अधिकारों के बारे में बताया।

       इस अवसर पर अजयपुर ग्राम पंचायत के सरपंच श्री जण्डेल सिंह यादव सहित ग्राम पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिकगण मौजूद थे। शिविर में विधिक सहायता पर केन्द्रित प्रिंटेड प्रचार साहित्य  भी वितरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री विश्वनाथ सिंह भदौरिया ने किया।

 

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