बाराघाटा में सम्पत्तिकर वसूली शिविर आज
ग्वालियर दिनांक-17.03.2010- वित्तीय वर्ष 2009-10 समाप्ति की ओर है। राजस्व वसूली की दृष्टि से वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो माह फरवरी एवं मार्च अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अत: अभियान चलाकर युध्दस्तर पर बकाया एवं चालू वर्ष की डिमाण्ड के विरूध्द देय राशि की वसूली की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के आदेश दिनांक 11-02-2010 द्वारा निर्देश दिये गये है। करदाताओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि वार्ड के अन्तर्गत बड़े मोहल्ले, कॉलोनी, बाजार, मल्टी आदि ऐसे क्षेत्र जहॉ अधिक संख्या में करदाता एकत्रित हो सकते हों, ऐसे स्थानों पर कर जमा हेतु कैम्प आयोजित किये जाने के निर्देश के क्रम में दिनांक 18-03-2010 को नीचे दर्शाये स्थान पर कैम्प आयोजित किया गया हैं :-
क्षेत्र | वार्ड | मोहल्ले, कॉलोनी, बाजार, मल्टी आदि का नाम | स्थान जहॉ पर कैम्प किया जावेगा | कैम्प की तिथि व समय |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 29 | बाराघाटा इण्डस्ट्रीयल एरिया, झॉसी रोड, विक्की फैक्ट्री | ए-12, महालक्ष्मी इण्डस्ट्रीज के बाहर, बाराघाटा | 18-03-2010 बुधवार एवं गुरूवार प्रात: 11 बजे से 6 बजे तक |
उपरोक्त कैम्प में सम्बन्धित सम्पत्तिकर कर संग्रहक नियत समय से पूर्व पहुॅचेगें तथा कैम्प अवधि में लगातार उपस्थित रहेगें । वसूली से सम्बन्धित सभी रिकार्ड भी अपने साथ रखेगें। कैम्प में आनेवाले करदाताओं से नियमानुसार सम्पत्तिकर आदि वसूल कर पावती प्रदान करेगें। करदाताओं द्वारा करारोपण के बारे में दी जाने वाली आपत्तियों का अधिकतम तीन दिवस में वसूली प्रभारी के माध्यम से उपायुक्त, सम्पत्तिकर से अनुमोदन कराकर निराकरण्ा करायेगें । कैम्प के उपरान्त वसूली की राशि एवं कितने लोगों द्वारा कर जमा किया गया, का प्रतिवेदन सम्पत्तिकर शाखा में प्रेषित किया जाये । वसूली प्रभारी भी पूरे समय कैम्प में उपस्थित रहेगें ।
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करदाताओं से अपील है कि वे अपने भवन, फैक्ट्री, स्कूल-कॉलेज आदि का नियमानुसार 31 मार्च 2010 तक का सम्पत्तिकर उक्त कैम्प में जमा करावें।
म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश दिनांक 26-12-2009 के अनुसार स्थायी लीज पर प्राप्त भूमि एवं भवन सम्पत्तिकर के दायरे में आते हैं। स्थायी लीज पर प्राप्त भूमियों पर सम्पत्तिकर नियमानुसार जमा कराया जावेगा। स्कूल/कॉलेज के लिये उपयोग में आ रही सम्पत्तियों के सम्बन्ध में आपत्ति उक्त कैम्प पर प्रस्तुत की जा सकती है, जिसका निराकरण मौके पर ही किया जावेगा। याद रखें आपके द्वारा सही समय पर यदि सम्पत्तिकर जमा नहीं कराया जाता है तो म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 से 180 तक के प्रावधानों के तहत आपके भवन, भूमि, दुकान आदि की नगर निगम द्वारा कुर्की की कार्यवाही की जावेगी। अत: आपकी सुविधा हेतु बाराघाटा औद्योगिक क्षेत्र में दिनांक 18 मार्च 2010 गुरूवार को प्रात: 11:00 बजे से 6:00 बजे तक कैम्प का आयोजन किया गया है। करदाताओं से अपील है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैम्प में पहुचकर 31 मार्च 2010 तक का सम्पत्तिकर जमा करावें और कुर्की आदि की कार्यवाही से बचें।
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