लोक अदालत का आयोजन 27 मार्च को
भारी बिजली कटौती के कारण अपडेट नहीं : आलेख श्रंखला जारी रहेगी हमें खेद है मुरैना में चल रही भारी बिजली कटौती के कारण समाचारों एवं आलेखों के अपडेट समय पर नहीं हो पा रहे हैं , पूरे दिन भर सुबह 6 बजे से देर रात्रि 11 बजे तक की जा रही बिजली कटौती के कारण चालू श्रंखलाबद्ध आलेख '' के.एस. आयल्स बनाम रमेश चन्द्र गर्ग – खाकशाह से भामाशाह और शहंशाह तक का सफर '' की अगली किश्त प्रकाशित नहीं की जा पा रही है , सुचारू बिजली प्राप्त होने पर यह श्रंखला जारी रहेगी और प्रकाशित की जायेगी, इसी प्रकार नवरात्रि पर्व से संबंधित आलेखों का प्रकाशन भी किया जा सकेगा । |
ग्वालियर 12 मार्च 10। जिला न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में शनिवार 27 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसी दिन ही लोक उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत का आयोजन भी किया गया है।
लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, मोटरयान दुर्घटना क्लेम, प्रीलिटिगेशन, विद्युत अधिनियम आदि प्रकरणों का निराकरण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व रजिस्ट्रार श्री सिध्दार्थ तिवारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरणों के निराकरण के लिये छह: खण्डपीठों का गठन किया गया है।
लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित लोक अदालत में डाकतार, दूरभाष सेवा, परिवहन सेवा, सार्वजनिक मलवहन, चिकित्सा या बीमा सेवा आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अरूण प्रधान ने पक्षकारों से अपील की है कि लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ लें।
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