बुधवार, 7 अप्रैल 2010

सहायक वर्ग-3 श्री राजौरिया को पक्ष रखने का अंतिम अवसर

सहायक वर्ग-3 श्री राजौरिया को पक्ष रखने का अंतिम अवसर

ग्वालियर 06 अप्रैल 10। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा विभागीय जांच के आरोपी सहायक वर्ग-3 जनपद पंचायत घाटीगांव श्री अम्बरीश राजौरिया को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। जिसके तहत 15 दिवस में उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जावेगी।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री अम्बरीश राजौरिया तत्कालीन सहायक वर्ग-3 जनपद पंचायत  घाटीगांव पदस्थ थे उस समय उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करने के लिये उनके विरूध्द मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच आदेशित की गई। विभागीय जाचं में विभागीय जांच अधिकारी द्वारा 04 जुलाई 2009 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें राजौरिया पर लगाया गया आरोप प्रमाणित पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा 20 जुलाई 2009 द्वारा कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें स्वयं के बचाव में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस श्री राजौरिया की तत्कालीन पदस्थापना स्थल कलेक्ट्रेट जिला भिण्ड की ओर भेजा गया जिसके प्रकाश में कलेक्टर जिला भिण्ड ने अवगत कराया कि श्री राजौरिया कार्यालय से अनुपस्थित हैं जिसके कारण उक्त नोटिस इस कार्यालय को बिना तामील हुये वापस प्राप्त हुआ। फलस्वरूप उक्त नोटिस कार्यालय में उपलब्ध ज्ञात पते ''आदर्श कॉलोनी दुग्ध डेयरी के पास गोले का मंदिर ग्वालियर'' भेजा गया लेकिन आपके द्वारा उक्त पते पर निवास न करने के कारण वह तामील नहीं हो सका। इस नोटिस प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर, विभागीय जांच में अपना पक्ष समर्थन रखने हेतु समय दिया गया है। अन्यथा यह मानकर कि अपने ऊपर लगाये आरोप श्री राजौरिया को स्वीकार हैं और यही मानते हुए प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर अंतिम निर्णय ले लिया जावेगा, जिसके लिये श्री राजौरिया स्वयं उत्तरदायी होंगे।

 

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