राशन दुकानों की आकस्मिक जाँच बन्द दुकानों के लायसेंस निलंबित किये जायेंगे
ग्वालियर 09 अप्रैल 10। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कसावट लाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देश पर आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा आठ राशन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंद पाईं गईं छ दुकानों के लायसेंस निलंबित करने तथा दो दुकानों पर स्टॉक में गड़वड़ी पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।
खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित राशन दुकानों के खोलने व बंद करने का समय निर्धारित कर दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक राशन दुकान को प्रात: 8 से 12 बजे तक तथा सांयकालीन 3 से 7 बजे तक संचालित किया जाना है। प्रत्येक सोमवार अवकाश का दिवस निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देश पर आज ग्वालियर शहर में स्थित आठ दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 52 में स्थित दुकान क्रमांक 159 माधौ महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, वार्ड क्रमांक 53 में दुकान क्रमांक 262 बाबा देवपुरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, वार्ड क्रमांक 53 में ही दुकान क्रमांक 111 जय दुर्गे उपभोक्ता भण्डार, वार्ड क्रमांक 58 दुकान क्रमांक 132 जय हनुमान प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, वार्ड क्रमांक 31 दुकान क्रमांक 162 तथा वार्ड क्रमांक 15 में दुकान क्रमांक 194 सुगम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार बंद पाये गये। इन उपभोक्ता भण्डारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत लायसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। तथा वार्ड क्रमांक 15 में स्थित दुकान क्रमांक 81 पीताम्बरा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार तथा वार्ड क्रमांक 16 में दुकान क्रमांक 33 महिला शक्ति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार में शक्कर के स्टॉक में गड़वड़ी पाई गई इन दोनों उपभोक्ता भण्डारों के खिलाफ भी कण्ट्रोल एक्ट 2009 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
श्रीमती शाह ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त बनाये रखने के लिये राशन दुकानों की आमस्मिक जांच की कार्रवाई निरंतर जारी रखी जावेगी।
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