पशुओं को भी मिलेगा तीन घण्टे का विश्राम
ग्वालियर 07 अप्रैल 10। बजन या सवारी ढोने वाले जानवरों को भी गर्मी के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिये दिन में तीन घण्टे का विश्राम दिया जाना आवश्यक होगा। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा पशु अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि ग्वालियर जिले में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण जनजीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे जानवर भी अछूते नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन यह अनुभव किया जा रहा है कि दोपहर में 12 से 3 बजे के मध्य तापमान 37 से 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है या बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नगर में यह बात प्रकाश में आई कि भीषण गर्मी में पशुओं से तांगे, बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी, ऊंटगाड़ी, खच्चर गाड़ी, टट्टू गाड़ी आदि से सवारी और सामग्री लाने ले जाने का कार्य किया जा रहा है जो कि एक अमानवीय कृत्य है।
इसके परिणामस्वरूप प्रिवेसन आफ क्यूरलटी टू एनिमल एक्ट 1960 तथा क्यूरलटी टू ड्राट एण्ड पिक एनिमल रूल्स 1965 के सैक्सन 6 के तहत ग्वालियर जिलों में दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं की सहायता से चलने वाले सभी वाहनों का चलना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूध्द एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश 15 जुलाई 2010 तक जिले में प्रभावी रहेगा।
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