दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित
Due to Undeclared Day & Night Power Cut at Morena in
ग्वालियर 29 मई 09। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन, जिनसे वजन या सवारी ढ़ोने का कार्य किया जाता है, उनमें पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध प्रतिदिन दोपहर में 12 बजे से तीन बजे के बीच रहेगा।
उल्लेखनीय है कि ग्वालियर जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रतिदिन दोपहर के समय दिन के 12 बजे से तीन बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच निरंतर बना हुआ है। इस दौरान नगर में पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी करके उपयोग करने से अथवा पशुओं को तांगे, बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर गाड़ी, टट्टू गाड़ी आदि में उपयोग करने से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इस दृष्टि से यह प्रतिबंध लगाया गया है।
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