शनिवार, 13 जून 2009

गैस सिलेण्डर में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाये जाने पर दो ऐजेन्सियों के खिलाफ कार्रवाई

गैस सिलेण्डर में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाये जाने पर दो ऐजेन्सियों के खिलाफ कार्रवाई

ग्वालियर 11 जून 09। जिले के उपभोक्ताओं को सही माप के घरेलू गैस सिलेण्डर मिल सकें इस  मकसद से जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशन में गैस ऐजेन्सियों की सघन जांच की जा रही है। इस कड़ी में जांच के दौरान दो गैस ऐजेन्सियों के 13 गैस सिलेण्डर्स में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाई गई। इन गैस ऐजेन्सियों के उक्त सिलेण्डर जप्त कर ऐजेन्सी के खिलाफ गैस प्रदाय वितरण अधिनियम आदेश तथा बांट एवं माप अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण बनाये गये हैं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि निरीक्षण में दीवान गैस ऐजेन्सी के तीन सिलेण्डर एवं हिमान्शु गैस ऐजेन्सी के 10 गैस सिलेण्डर में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाई गई।

 

 

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