शुक्रवार, 12 जून 2009

सहकारी बैंकों में गबन के मामले में एफ आई आर. दर्ज कराने के निर्देश

सहकारी बैंकों में गबन के मामले में एफ आई आर. दर्ज कराने के निर्देश

ग्वालियर 11 जून 09। सहकारी बैंकों के गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों में वसूली कर एफ आई आर. एवं राशि वसूल करने हेतु आर आर सी. दायर करने के निर्देश कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिये। जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिनिधि श्री एम एस. मुजाल्दे, डी एस पी.( हैडक्वार्टर)भी उपस्थित रहे। श्री एम त्रिवेदी प्रभारी उपायुक्त सहकारिता, श्री आलोक जैन, महाप्रबंधन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. ग्वालियर एवं महाप्रंबंधक जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या. ग्वालियर उपस्थित थे।

      कलेक्टर द्वारा सहकारी बैंकों में बढ़ रहे गबन धोखाधड़ी प्रंकरणों में नाराजगी व्यक्त की गई एवं सभी प्रकरणों में जिसमें एफ आई आर. दर्ज नहीं हैं उन्हें तुरंत एफ आई आर. दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबंधित सहकारी समितियों में कार्यरत 22 कर्मचारियों जिन के ऊपर 30 लाख की गबन राशि बकाया है, उन्हें भी सेवा से पृथक करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। साथ ही जो कर्मचारी सेवानिवृत/ सेवा पृथक या मृत हो गये हैं, उनसे राशि वसूल करने हेतु आर आर सी. के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। डी एस पी. (हैडक्वार्टर) को प्रकरणों में शीघ्र एफ आई आर. दर्ज कर वसूली हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। उपायुक्त सहकारिता को न्यायालय में लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने हेतु कहा गया। इसी प्रकार महाप्रबंधक सहकारी बैंक एवं एल डी बी. को प्रकरणों में एफ आई आर. दर्ज कर निराकरण हेतु आदेशित किया गया।

 

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