मंगलवार, 28 जुलाई 2009

दुर्घटना में आहत अशोक को दो लाख का क्षतिधन देने के आदेश

दुर्घटना में आहत अशोक को दो लाख का क्षतिधन देने के आदेश

ग्वालियर 27 जुलाई 09। बस दुर्घटना में लगी गंभीर चोट से कमाने-खाने की क्षमता कम होने पर लोक अदालत ने पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपये की क्षतिधन राशि देने के आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिये हैं। बीते शनिवार को जिला न्यायालय में लगी लोक अदालत की खण्डपीठ में इस प्रकरण की सुनवाई हुई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा द्वारा इस प्रकरण में की गई छानबीन में पता चला कि दुर्घटना से आहत होने से पहले अशोक सिंह दूध के व्यवसाय से जुड़ा था। वर्ष 2008 के दौरान एक दिन वह एक निजी बस में दूध बेचकर वापस लौट रहा था तभी बस चालक की लापरवाही की वजह से बस पलट गई और अशोक सिंह के दाहिने पैर में गंभीर चोट आई। इस चोट की वजह से उसकी कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ने के साथ-साथ उसकी धनोपार्जन क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ा। इस बात को ध्यान में रखकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा ने लोक अदालत में मौजूद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी मैनेजर को आहत अशोक सिंह को दो लाख रूपये की क्षति पूर्ति अदा करने के आदेश दिये, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।

ज्ञात हो गत शनिवार को जिला न्यायालय में आयोजित हुई लोक अदालत में 148 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में पूर्व में पाँच खण्डपीठ गठित की गईं थी। प्रकरणो की अधिकता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा ने अतिरिक्त खण्डपीठ का गठन किया। इस खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी एवं अष्टम अपर जिला न्यायाधीश श्री एन पी. सिंह द्वारा प्रकरणों का निराकण किया गया।

 

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