गुरुवार, 23 जुलाई 2009

महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार का फुटकर कैरोसिन लायसेंस निरस्त

महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार का फुटकर कैरोसिन लायसेंस निरस्त

ग्वालियर 22 जुलाई 09। कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने सत्यम महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार का फुटकर कैरोसिन लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर इस संस्था को नीले रंग की कैरोसिन सप्लाई बंद करने का आदेश जारी किया है।

      प्राप्त जानकारी के अनुसार इस उपभोक्ता भण्डार का आकस्मिक निरीक्षण पूर्व में जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा अपने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से कराया था।  निरीक्षण में यह दुकान बंद पाई गई थी। मौके पर दुकान संचालक के रिस्तेदार उपस्थित मिले, जिनके माध्यम से दुकान खुलवाकर जांच की गई। दुकान में कैरोसिन का स्टॉक निल पाया गया। साथ ही स्टॉक भाव सूची व तारीख संधारित नहीं पाई गई। उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस संस्थान द्वारा कैरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के तहत जारी लायसेंस की शर्त क्रमांक सात का उल्लंघन पाया गया। कलेक्टर न्यायालय में चले इस प्रकरण में सत्यम महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार को उक्त कृत्य के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध माना गया है। इसके लिये संस्था को जारी की गई फुटकर कैरोसिन अनुज्ञप्ति क्रमांक 220 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नीले रंग की कैरोसिन सप्लाई बंद करने का आदेश कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी ने पारित किया हैं।

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