विवाह आवेदन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित
भारी बिजली कटौती के कारण अपडेट नहीं : आलेख श्रंखला जारी रहेगी हमें खेद है मुरैना में चल रही भारी बिजली कटौती के कारण समाचारों एवं आलेखों के अपडेट समय पर नहीं हो पा रहे हैं , पूरे दिन भर सुबह 6 बजे से देर रात्रि 11 बजे तक की जा रही बिजली कटौती के कारण चालू श्रंखलाबद्ध आलेख '' के.एस. आयल्स बनाम रमेश चन्द्र गर्ग – खाकशाह से भामाशाह और शहंशाह तक का सफर '' की अगली किश्त प्रकाशित नहीं की जा पा रही है , सुचारू बिजली प्राप्त होने पर यह श्रंखला जारी रहेगी और प्रकाशित की जायेगी, इसी प्रकार नवरात्रि पर्व से संबंधित आलेखों का प्रकाशन भी किया जा सकेगा । |
ग्वालियर 12 मार्च 10। विवाह अधिकारी एवं अपर कलेक्टर को विशेष विवाह अधिनियम के तहत दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। विवाह संबंधी इन आवेदनों के संबध में तीस दिवस के भीतर आपत्ति या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश पुत्र स्व. गोपाली बाल्मीक निवासी विद्या भारतीय स्कूल एयरफोर्स महाराजपुरा ग्वालियर एवं कु. सरोज पुत्री श्री सियाराम बाल्मीक निवासी गायत्री बिहारी कॉलोनी पिण्टोपार्क मुरार ग्वालियर तथा सतीश सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह राजपूत निवासी कोटेश्वर चन्दन नगर ग्वालियर एवं कु. प्रियंका सोनोने पुत्री श्री सुनील सोनोने निवासी गंजीवाला मोहल्ला डब्बू सिंह की मस्जिद के पास लश्कर ग्वालियर के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम की धारा-5 के तहत आशायित विवाह की सूचना देकर विवाह अनुष्ठान की प्रार्थना की गई है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस विवाह के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अथवा आपत्ति हो तो वह इस संबंध में समाचार प्रकाशन दिनांक के 30 दिवस के अन्दर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नियत तिथि तक कोई शिकायत या आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उक्त विवाह अनुष्ठापित करवाया जाकर विवाह प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जायेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें