मंगलवार, 9 मार्च 2010

विभिन्न क्षेत्रों में सम्पत्तिकर जमा करने हेतु शिविर आज

विभिन्न क्षेत्रों में सम्पत्तिकर जमा करने हेतु शिविर आज

 

ग्वालियर दिनांक-06.03.2010- उपायुक्त सम्पत्तिकर अभय राजनगांवकर द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि नागरिकों की सुविधा हेतु कर जमा करने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों अंतर्गत सम्पत्तिकर जमा करने हेतु कैम्पों का आयोजन दिनांक 07 मार्च 2010 को किया जायेगा इसका विवरण निम्नानुसार है :-

 

क्षेत्र

वार्ड

 

मोहल्ले, कॉलोनी, बाजार, मल्टी आदि का नाम

 

स्थान जहॉ पर कैम्प किया जावेगा

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

1

 

बहोड़ापुर, आनन्द नगर, लक्ष्मीपुरम, मोतीझील

 

क्षेत्रीय कार्यालय क्र.-1, बहोड़ापुर

 

4

 

मेवाती मोहल्ला, शील नगर, कैलाश नगर, कुशवाह मोहल्ला

 

क्षेत्रीय कार्यालय क्र.-1, बहोड़ापुर

 

13

 

2

 

उरवाई गेट, शब्द प्रताप आश्रम रोड, रामपुरी, पंचशील नगर

 

लक्ष्मण तलैया

 

3

 

लक्ष्मण तलैया, विनय नगर, सेक्टर 3 एवं 4

 

फोर्ट व्यू कॉलेनी

 

32

 

लक्ष्मण तलैया, खल्लासीपुरा, ढोंगरपुर

 

राजेन्द्र जैन, पूर्व पार्षद के मकान के पास

 

6

 

19

 

सिल्वर स्टेट, बलवन्त नगर, विवेकानन्द कॉलोनी, सरस्वती नगर

 

ग्रीन गार्डन

 

 

20

 

आवास निगम, राघवेन्द्र नगर, पंत नगर, कुन्दन नगर, गंगा बिहार

 

कमेटी हॉल, दर्पण कॉलोनी

 

 

21

 

शकुन्तला पुरी, यमुना नगर, शान्ति बिहार, शक्ति बिहार, सारिका नगर

 

कुबेर बिहार आश्रम

 

7

 

22

 

अशोक कॉलोनी

 

क्षे.का.क्र.-7, रेसकोर्स रोड, पेट्रोल पम्प के पास

 

 

23

 

सिद्देश्वर नगर,

 

क्षे.का.क्र.-7, रेसकोर्स रोड, पेट्रोल पम्प के पास

 

 

24

 

गोले का मंदिर चौराहा,

 

क्षे.का.क्र.-7, रेसकोर्स रोड, पेट्रोल पम्प के पास

 

9

 

29

 

गार्डन होम्स, नटराज स्टेट, बालाजीधाम, विक्की फैक्ट्री

 

मधुवन इन्क्लेब में, ओहदपुर

 

 

      नागरिकों से आग्रह किया गया है कि आप अपने भवन, भूमि, दुकान आदि का सम्पत्तिकर 31 मार्च 2010 से पहले नगर निगम, ग्वालियर द्वारा आयोजित कराये जा रहे क्षेत्रीय कार्यालयों में शिविर पर पहुॅच कर शीघ्र अति शीघ्र जमा करावें । याद रखें आपके द्वारा सही समय पर यदि सम्पत्तिकर जमा नहीं कराया जाता है तो म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 से 180 तक के प्रावधानों के तहत आपके भवन, भूमि, दुकान आदि की नगर निगम द्वारा कुर्की की कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबध्द किया जावेगा एवं प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जावेगी ।

      अत: आपकी सुविधा हेतु आपके मोहल्ले, वार्ड में ही दिनांक 7 मार्च 2010 रविवार को प्रात: 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कैम्प का आयोजन किया गया है। करदाताओं से अपील है कि वे ज्यादा-ज्यादा संख्या में कैम्प में पहुचकर 31 मार्च 2010 तक का सम्पत्तिकर जमा करावें और कुर्की आदि की कार्यवाही से बचें।

 

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