जिला न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में 75 प्रकरणों का निराकरण
ग्वालियर 27 मार्च 10 । जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के मिश्रा के मार्गदर्शन में आज जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 75 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 4 लाख 73 हजार रूपये की अवार्ड राशि पारित की गई ।
रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिध्दार्थ तिवारी ने बताया कि आज आयोजित लोक अदालत में 75 प्रकरणों का निराकरण किया गया । निराकृत प्रकरणों में 6 आपराधिक, 6 क्लेम प्रकरण, 9 सिविल प्रकरण, 23 विद्युत अधिनियम, एक प्रीलिटिगेशन का प्रकरण तथा लोक उपयोगी सेवा के 30 प्रकरण शामिल है । दुर्घटना क्लेम प्रकणों में 4 लाख 73 हजार रूपये की अवार्ड राशि स्वीकृत की गई ।
लोक अदालत में पीठ क्रमांक एक के पीठासीन अधिकारी पंचम अपर जिला न्यायाधीश डा सुभाष कुमार जैन एवं सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता, खंडपीठ क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी अष्ठम अपर जिला न्यायाधीश श्री एन पी सिंह , खंड पीठ क्रमांक तीन के पीठासीन अधिकारी अपर जिला न्यायाधीश श्री डी के त्रिपाठी, एवं सदस्य श्री प्रदीप बोरसे, श्री उपेन्द्र श्रीवास अधिवक्ता, खंडपीठ क्रमांक 4 के पीठासीन अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 श्री आर के जैन एवं सदस्य अधिवक्ता श्रीमती गीता गुप्ता , पीठ क्रमांक 5 के पीठासीन अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 श्री अनूप त्रिपाठी एवं सदस्य अधिवक्ता श्री गंगाराम शर्मा तथा पीठ क्रमांक 6 के पीठासीन अधिकारी जेएमएफसी श्री मुकेश रावत एवं सदस्य श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया ।
इस अवसर पर नेशनल युनाईटेड इन्श्योरेंस कपंनी के प्रतिनिधि, संभागीय प्रबंधक विद्युत मंडल एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी श्री अरूण प्रधान , जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं कर्मचारीगण व अधिवक्ता तथा काफी संख्या में पक्षकारों ने उपस्थित होकर लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण में सहयोग किया ।
आज आयोजित लोक अदालत में नवम अपर जिला न्यायाधीश श्री ए के सोहाने ने तीन वर्ष पुराने प्रकरण क्रमांक 51 ए/ 09 हरी सिंह तोमर वनाम वरूण देव शर्मा के अचल सम्पत्ति के विवाद का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया । पंचत अपर जिला न्यायाधीश डा सुभाष कुमार जैन ने एचडीएफसी बनाम ओकार सिंह का लोन प्रकरण का निराकरण किया। जिसमें प्रतिवादी की ओर से 7 लाख 72 हजार रूपये की राशि जमा कराई गई ।
इसी प्रकार तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्री डी सी थपेलियाल द्वारा सुरेन्द्र गुप्ता बनाज श्रीमती मधुवरानी के भूखंड का विवाद समझौते के माध्यम से लोक अदालत में निराकृत किया गया ।
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