सोमवार, 5 अप्रैल 2010

मेयर इन काउंसिल की बैठक सम्पन्न, अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास।

मेयर इन काउंसिल की बैठक सम्पन्न, अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास।

ग्वालियर दिनांक-27.03.2010- नगर निगम ग्वालियर द्वारा संचालित सामुदायिक भवनों की बुकिंग दर में वृद्वि का प्रस्ताव तथा नगर निगम के बडे मेरिज होलों तथा खाली मैंदानों की बुकिंग दर में वृद्वि किये जाने का प्रस्ताव आज मेयर इन काउंसिल द्वारा परिषद को अग्रेषित किया गया। साथ ही मदाखलत विभाग द्वारा उठाये जाने वाले सामान की पेनल्टी दरों में वृद्वि किये जाने का प्रस्ताव भी मेयर इन कांउसिल द्वारा परिषद को अग्रेषित किया गया। इसके अतिरिक्त ठेका बाजार वसूली क्षेत्र क्रत्र. 6, 10, 11 का नया वार्ड क्र. 20 में शामिल पुराना वार्ड क्र. 23 का क्षेत्र एवं क्षेत्र. क्र. 13 का नया वार्ड क्र. 30 पुराना 20 का क्षेत्र की बाजार वसूली का ठेका मेयर इन काउंसिल ने 26,26,666 का तथा बाजार वसूली

 

हाट क्षेत्र क्र. 8, 9 मुरार तथा नवीन क्षेत्र 14 का नया वार्ड 60 मुरार क्षेत्र की बाजार वसूली का ठेका अजय सिंह पुत्र सत्यराम के नाम वर्ष 2010-2011 के लिये 4227111 रू. का स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार क्षेत्र क्र पुराना 13 नया 7 एवं 12 लगायत 21 लश्कर क्षेत्र की बाजार व0सूली का ठेका अधिकतम दरदाता अरविन्द्र राम सिंह सिकरवार को 84,27,811 रू. का स्वीकृत किया गया। आज की मेयर इन काउंसिल में सम्पत्तिकर से मुक्त संपत्तियों पर देय समयकीत कर की वसूली सार्वजनिक नीलामी के आधार पर ठेके पर दिये जाने के संबंध में निगमायुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर 12.95 प्रतिशत पर समयकित कर का उक्त ठेका अमरेश शिवहरे तथा प्रमोद सिंह राठौर को स्वीकृत किया गया। आज ही प्रोजैक्ट उत्थान अन्तर्गत गंदी बस्ती क्षेत्र हुरावली वार्ड 60 में विद्युतीकरण कार्य कराये जाने हेतु विद्युत मण्डल को राशि भुगतान की जाने की भी स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में नगर निगम ग्वालियर अन्तर्गत आवासीय उपभोक्ताओं तथा गैर आवासीय जल उपभोक्ताओं तथा बल्क उपभोक्तओं से जलकर की राशि नवीन दर से लेने तथा मल जल एवं स्वच्छता कर लेने हेतु  निगमायुक्त का प्रतिवेदन मेयर इन काउंसिल में प्रस्तुत हुआ। बैठक में विचारोपरान्त आयुक्त द्वारा प्रस्तावित 120 रू. प्रतिमाह के घरेलू जल की दर को 100 रू. प्रतिमाह कर स्वीकृति हेतु परिषद की ओर अग्रेषित किया गया तथा बल्क उपभोक्ताओं व्यवसायिक औद्योगिक एवं निर्माण कार्य में उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से प्रति घन मीटर की दर से जल कर लिया जाने का प्रस्ताव परिषद की स्वीकृति के लिये भेजा गया । इसके साथ ही मल जल एवं स्वच्छता के लिये उपभोक्ताओं के कनैक्शन वैद्य करने हेतु उपभोक्ताओं से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दरें स्वीकृत कराने का प्रस्ताव भी परिषद की ओर अग्रेषित किया गया जिसमें आयुक्त द्वारा प्रस्तावित घरेलू सीवर कनेक्शन पर जल कर का 30 प्रतिशत के स्थान पर मेयर इन काउंसिल द्वारा 15 प्रतिशत शुल्क प्रतिमाह लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु परिषद की ओर भेजा।

 

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