पुलिस द्वारा जप्त लावारिस कीमती सामान के लिये स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करें
ग्वालियर 31 जुलाई 08 । अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने एक जानकारी में बताया है कि पुलिस द्वारा जप्त लावारिस कीमती सामान के लिये स्वामित्व का दावा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकते हैं ।
प्राप्त जानकारी में बताया कि थाना प्रभारी तिघरा ने लावारिस रूप में टीवी, कूलर जप्त किया है । इसी थाने में एक यामहा एक्स100 बिना नम्बर वाहन पुलिस एक्ट के तहत अप्त की गई है । थाना धाटीगांव द्वारा एक मारूति अल्टो कार लावारिस जप्त की गई है ।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जप्त शुदा वाहनों एवं सामग्री के स्वामित्व के संबंध में दावा स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से सूचना प्रकाशित होने के 6 माह के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं ।
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