जिले के 12 निजी अस्पतालों को नसबंदी की सशर्त अनुमति
ग्वालियर 21 दिसम्बर 08। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अर्चना शिंगवेकर ने जिले के 12 निजी अस्पातालों को औपचारिक आदेश जारी कर पुरूष और महिला नसबन्दी के लिए सशर्त अधिकृत कर दिया है।
निजी संस्थानों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 के तहत जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नसबंन्दी आपरेशन की शल्य क्रिया की उत्तम गुणवत्ता हेतु निजी चिकित्सा संस्थानाें को यह अनुमति दी गई है। निजी चिकित्सा संस्थान पर्याप्त आवश्यक सुविधाएँ होने पर ही ऑपरेशन कर सकेगे तथा यह ऑपरेशन प्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा ही किया जायेगा अर्थात ऐसे चिकित्सक जिनके पास एम बी बी एस या स्नातकोत्तर कर लिया है। ऐसे चिकित्सा संस्थानों को नसबंदी का निर्धारित प्रपत्र में अभिलेख संधारित करना होगा। संबंधित मरीज और प्रेरक को प्रोत्साहन राशि निकटतम शासकीय चिकित्सा संस्थान से दी जायेगी। अस्पतालों द्वारा नसबंदी ऑपरेशन के हितग्राही का पूर्ण पता एवं दूरभाष क्रमांक रखना होगा। संबंधित चिकित्सा संस्थान का नर्सिंग होम अधिनियम का जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अर्चना शिंगवेकर ने जिले के मूंदड़ा नर्सिंग एवं मेटरनिटी होम लश्कर, सर्राफ हॉस्पिटल, पुराना हाईकोर्ट, एपेक्स चाइल्ड मदर जनरल हॉस्पिटल एवं रिसर्च हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी रोड गोविन्द पुरी चौराहा, सुयश हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर अचलेश्वर रोड ग्वालियर, ओल्याई हॉस्पिटल हॉस्पिटल रोड ग्वालियर, त्रिवेदी नर्सिंग होम नई सड़क लश्कर, सिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जेल रोड बहोड़ापुर, जनक हॉस्पिटल जिंसी नाला नं 3, उपाध्याय हास्पिटल एवं रिसर्च सेण्टर ईदगाह रोड कंपू, ठाकुर हॉस्पिटल माधौगंज, रॉयल हॉस्पीटल कंपू रोड, अरोरा हॉस्पिटल ललित पुर कालोनी को स्वास्थ्य विभाग से नसबंदी करने की अनुमति दी गयी है।
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