बीपीएल सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने संबंधी निर्देश जारी
ग्वालियर 28 दिसम्बर 08 । शहरी क्षेत्र में गरीबों की पहचान एवं बीपीएल सर्वे सूची में नाम सम्मिलित करने अथवा हटावाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्वालियर को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है । बीपीएल सर्वे सूची में पात्रों की पहचान एवं उनका नाम जोड़े जाने, अपात्रों के नाम हटवाने की प्रक्रिया को सुचारू करने की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई हेतु कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं ।
नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त 60 वार्डों को चार क्षेत्रीय उपायुक्त कार्यालयों में विभाजित किया गया है । एक उपायुक्त कार्याल्य के अन्तर्गत 4 से 6 जोन एवं कार्यालय शामिल हैं। संबंधित उपायुक्त कार्यालय इस कार्य के लिये नोडल यूनिट के रूप में कार्य करेंगें। समस्त आवेदन पत्र इन संबंधित कार्यालयों पर प्राप्त किये जायेंगे । प्राप्त आवेदन पत्रों पर चैकलिस्ट अनुसार जोनल अधिकारी के द्वारा स्थल निरीक्षण कराया जाकर संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा आवेदन पत्र पर स्पष्ट अभिमत के साथ संबंधित सिटी मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जायेगा । नोडल कार्यालयों पर प्राप्त आवेदन पत्र उपायुक्त द्वारा यदि स्वीकृत योग्य पाये जाते हैं तो उसका क्रास वेरीफिकेशन संबंधित सिटी मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा क्षेत्रवार गठित दल के माध्यम से कराया जायेगा। नस्तीबध्द करने की अनुशंसा सहित प्राप्त हुये आवेदन पत्र विचारोपरांत संबंधित सिटी मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा सीधे नस्तीबध्द किये जा सकेंगें अथवा पुन: जांच हेतु भेजे जा सकेंगे ।
इस कार्य के लिये उपायुक्त कार्यालय वाइज एक-एक लिपिक की व्यवस्था संबंधित सिटी मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में संबंधित उपायुक्तों द्वारा की जायेगी। वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहा लंबित आवेदन भी इस नवीन प्रक्रिया के अनुसार निराकृत किये जायेंगें । सम्पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा सिटी मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को की जायेगी तथा जानकारी टीएल बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।
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