लोकोपयोगी आदालत के महत्वपूर्ण फैसले
ग्वालियर, 23 दिसम्बर 08/ लोकपयोगी तथा स्थायी लोक अदालत की अपर न्यायाधीश श्रीमती गिरिवाला सिंह ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में प्रेम नगर में साफ- सफाई तथा बिजली बिल पुनरीक्षित करने के निर्देश दिये।
जिला न्यायालय, में प्रत्येक शुक्रवार अपरान्ह 5 से 7 बजे तक लोक उपयोगी सेवा स्थाई लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें आवेदक राम कुमार शर्मा द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बिजली विभाग द्वारा आंकलित खपत लगाकर गलत बिल वावत् शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी सुनवाई अध्यक्ष श्रीमती गिरीवाला सिंह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, एवं श्री ओ.पी.भार्गव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, द्वारा की गई जिसमें न्यायालय के आदेश के उपरान्त बिजली विभाग द्वारा आंकलित खपत न लगाकर संशोधित बिल आवेदक को दिया गया।
वहीं अन्य प्रकरणों की सुनवाठ्र में प्रेम नगर निवासी विजय आहूजा द्वारा बार्ड- 31 में सफाई न कराये जाने बावत् शिकायत प्रस्तुत की थी जिसका निराकरण करते हुये संबंधित क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिये एवं उक्त स्थान पर पूर्ण रूप से सफाई कार्य कराया एवं शेष कार्य कराने हेतु दो सप्ताह का समय दिया गया ।
एक अन्य मामले में आवेदक हरी ओम शर्मा द्वारा रिलायन्स मोबाईल के विरूद्व एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कम्पनी द्वारा अनावश्यक रूप से राशि काट ली जाती है जिसका निराकरण करते हुये कम्पनी की ओर से उपस्थित प्रवीण चतुर्वेदी ने आवेदक की समस्या का निराकरण तथा यह भी व्यक्त किया कि यदि रिलायन्स कम्पनी मोबाईल सेवा से किसी भी उपभोक्ता को परेशानी या शिकायत हो तो वह प्रीपेड कनेक्शन हेतु स्टार 333 पर तथा पोस्ट पेड हेतु स्टार 222 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसका निराकरण शीघ्र कम्पनी द्वारा किया जायेगा ।
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