नगरीय निकाय एवं जिला स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन के दौरान शराब विक्री पर प्रतिबंध
ग्वालियर 18 दिसम्बर 08। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप चुनाव 2008 के दौरान 6 जनवरी 2009 को मतदान समाप्त होने के 48 धण्टे पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र की शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किये गये हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में जहां महापौर या अध्यक्ष पद के उपनिर्वाचन होना है, सम्बन्धित नगर पालिका निगम या नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र सीमा में, किसी नगर पंचायत के किसी वार्ड से पार्षद के उप चुनाव के मामले में, सम्बन्धित वार्ड जिसमें चुनाव हो रहा है और उसकी सीमा से लगे हुए वार्डों में शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से बंद रखीं जायेेंगीं तथा इस अवधि में शराब का कम विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया जायेगा।
पंचायत उप चुनाव के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें ग्राम पंचायतों के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 धण्टे पूर्व से बंद रखीं जायेगीं तथा इस अवधि में शराब का क्रय -विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी ग्राम पंचायत के उपचुनाव के मामले में, चाहे वह सरपंच पद के लिए हो या पंच पद के लिए, पूरी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित शराब की सभी दुकानें, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व बंद रखी जायेंगीं। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगौलिक सीमा में स्थित शराब की सभी दुकानें उपरोक्तानुसार 48द घण्टे पूर्व बंद रखी जायेंगी।
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