निगम के विशेष मजिसट्रेट ने मोबाईल कोर्ट चलायी - 30 हजार जुर्माना वसूला
ग्वालियर दिनांक 24.12.2008- नगर निगम ग्वालियर में नियुक्त विशेष मजिस्टे्रट आलोक मिश्रा द्वारा आज पहली मोबाईल कोर्ट लगाकर पुराना हाईकोर्ट, अचलेश्वर रोड, रोशनीघर रोड पर अभियान चलाकर 11 ऐसे व्यवसाईयों के चालान किये गये जिनके द्वारा अस्थाई अतिक्रमण कर नगर निगम विधान की धारा 1956 का उल्लंघन किया जा रहा था ।
विशेष मजिस्टे्रट की अगुवाई में मोबाईल कोर्ट द्वारा आज उपरोक्त क्षेत्रों में 11 दुकानों पर स्थल पर ही जुर्माना किया गया तथा 30 हजार रू. की राशि दण्डस्वरूप वसूल कराई गई। इन प्रमुख व्यवसाईयों का जुर्माना किया गया, उसमें अन्ना डोसे वाला, साईंनाथ पावभाजी, त्रिलोक सिंह कुक्स एण्ड केटर्स, सुरेश गजक भण्डार इत्यादि प्रमुख थे। विशेष मजिस्टे्रट द्वारा उक्त व्यवसायियों को हिदायत दी गई है कि उनका पहली बार अपराध होने से जुर्माना कर छोड़ा जा रहा है, भविष्य में पुनरावृत्ति होने की दशा में नियमानुसार जेल भेजने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
विशेष मजिस्टे्रट आलोक मिश्रा के द्वारा जनसम्पर्क के द्वारा बताया गया कि सप्ताह में दो दिन मोबाईल कोर्ट चलायेंगे, शेष अवधि में नगर निगम के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये चालानों पर प्रकरणों की सुनवाई कर दण्डित किया जावेगा। उन्होंने कहा कि नगर को स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये तथा खाद्य अपमिश्रण जैसी कार्यवाहियों के लिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर निरंतर अभियान चलाकर मोबाईल कोर्ट कार्यवाही करेगी।
कार्यवाही में विशेष मजिस्टे्रट आलोक मिश्रा, स्वास्थ्य अधिकारी सुभाष गुप्ता, मदाखलत अधिकारी सत्यपाल सिंह चौहान, अजय सक्सैना, श्याम शर्मा, सुघर सिंह, विजय माहौर, हरिनारायण शर्मा, विजय श्रीवास्तव, भूषण पाठक, थाना इंदरगंज पुलिस बल आदि मौजूद रहा।
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