माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर मुरार क्षेत्र के मैरिज गार्डन शील
ग्वालियर दिनांक 24.12.2008- माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्र. 1331/07 में दिये आदेश दिनांक 20.10.2008 में निर्देशित लायसेंसविहीन मैरिज गार्डनों को बंद कराने की कार्यवाही के क्रम में कलेक्टर ग्वालियर द्वारा बनाई गई टीम द्वारा आज मुरार क्षेत्र में होटल रीजेन्सी स्क्वायर, शहीद भगत सिंह गार्डन तथा गिर्राज ग्रीन गार्डन को शील करने की कार्यवाही सिटी मजिस्टे्रट मुरार के.एस. सोलंकी के नेतृत्व में की गई। शील करने की कार्यवाही में उपायुक्त नगर निगम मुरार डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, सी.एस.पी. मुरार राजेश डंडौतिया तथा निगम के उपयंत्री केशव सिंह चौहान उपस्थित थे। उक्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पालन पर ऐसे मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन जिनमें पार्किंग एरिया 35 प्रतिशत से कम है, को बंद किये जाने के आदेश क्रम में की गई।
नगर निगम ग्वालियर के प्लानिंग विभाग द्वारा नगरनिगम क्षेत्र में ऐसे 121 स्थलों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जिनमें से पांच स्थलों को छोड़कर किसी भी स्थल पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 35 प्रतिशत स्थल पार्किंग हेतु आरक्षित नहीं है लेकिन उक्त सभी मैरिज स्थल बिना लायसेंस के संचालित है। अत: किसी भी मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटल आदि को माननीय न्यायालय के आदेश की भावना के अनुरूप मैरिज स्थल की पात्रता नहीं आती है। मुरार क्षेत्र में ऐसे 44 मैरिज गार्डन चिन्हित किये गये हैं जिनमें पार्किंग स्पेस न होने से जिन्हें बंद करने की कार्यवाही की जा रही है।
सिटी मजिस्टे्रट श्री सोलंकी द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही सभी 44 मैरिज गार्डन शील कर दिये जावेंगे।
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