शनिवार, 20 दिसंबर 2008

वीजों के नमूने अमानक पाए जाने पर विक्रय प्रतिबंधित

वीजों के नमूने अमानक पाए जाने पर विक्रय प्रतिबंधित

 

ग्वालियर 19 दिसम्बर 08। निरीक्षण के दौरान भण्डारित वीजों के नमूने अमानक पाए जाने पर क्रय विक्रय एवं स्थानान्तरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अनुज्ञापन अधिकारी वीज एवं उपसंचालक कृषि श्री जे. एस. यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान      डबल लॉक केन्द्र भितरवार में मध्य प्रदेश राज्य वीज फार्म विकास निगम का गेहूं लोकवन प्रमाणित लाट क्र अप्रेल 08 12-45710035, अप्रेल 12-175 , 37123, अप्रेल 08-12-457-10059, के नमूने अमानक पाए गए है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश वीज विकास निगम के लक्ष्मीगंज स्थित गोदाम मे भण्डारित गेंहूं राज- 3077 का नमूना भी अमानक पाया गया।

       उपरोक्त नमूने अमानक पाए जाने पर वीज अधिनियम 1966 की धारा 6 ए तथा 7 वीं का उल्लंघन होने के फलस्वरूप वीज नियंत्रण आदेश 1903 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियो के अधीन अमानक लाटों के समस्त वीजों का भण्डारण, क्रय, विक्रय एवं स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 

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