शुक्रवार, 19 दिसंबर 2008

छापामार कार्रवाई में नकली ल्युबरीकेट बनाने का अवैध करोबार पकड़ा

छापामार कार्रवाई में नकली ल्युबरीकेट बनाने का अवैध करोबार पकड़ा

दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

ग्वालियर 18 दिसम्बर 08। खाद्य पदार्थों एवं पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट पर अंकुश लगाने और खासतौर पर केरोसिन की अवैध बिक्री रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह तोमर के नेतृत्व में भेजे गये एक निरीक्षण दल ने बीते रोज एक फर्म पर आकस्मिक छापामार कार्रवाई कर नकली ल्युबरीकेंट बनाने के अवैध कारोबार को पकड़ा है। इस प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबध्द किये गये हैं। साथ ही केरोसिन मिले हुए काले तेल के नौ ड्रम भी जप्त कर लिए गये हैं। इन ड्रमों में भरे हुए तेल के सेम्पल लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।

       अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह तोमर ने बताया कि  यहां   विक्की फैक्ट्री के समीप स्थित सुभाष शर्मा की लक्ष्मी एग्रो इण्डस्ट्रीज में जांच की गई। जांच में फैक्ट्री परिसर में बने टीन शैड में सात ड्रम भरे हुए व दो आधे भरे हुए मिले। इन ड्रमों में करोसिन मिला हुआ लगभग 1600 लिटर काला तेल भरा हुआ था। इस तेल के सेम्पल लिये गये हैं और प्रयोग शाला में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया है कि फैक्ट्री मालिक सुभाष शर्मा एवं सुभाष साहू मिलकर नकली ल्युवरीकेट ऑयल बनाने के अवैध कारोवार में लिप्त हैं। इनके विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबध्द किये गये हैं। साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

       इस छापामार कार्रवाई में तहसीलदार श्री ओ. पी. भार्गव, सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री तिवारी, श्री विपिन श्रीवास्तव व श्री ए.के. पाण्डेय, एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री रशिक मोहन श्रीवास्तव आदि शामिल थे।

 

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