बुधवार, 17 दिसंबर 2008

संभागायुक्त द्वारा शासकीय भूमि खुर्द बुर्द करने वाले तहसीलदार के खिलाफ कठोर दण्ड प्रस्तावित

संभागायुक्त द्वारा शासकीय भूमि खुर्द बुर्द करने वाले तहसीलदार के खिलाफ कठोर दण्ड प्रस्तावित

ग्वालियर, 16 दिसम्बर 08/ फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित कर शासाकीय भूमि खुर्द बुर्द करने के दोषी तत्कालीन तहसीलदार आशोक नगर श्री आर.के.शर्मा को कठोर दण्ड दिये जाने हेतु संभागायुक्त डा.कोमल सिंह ने राज्य शासन को प्रकरण भेज दिया है । संभागायुक्त डा. कोमल सिंह ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार सही कार्य करने की नसीहत देते हुए कहा कि गड़बडी करने वालों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जावेगी ।

   संभागायुक्त द्वारा विभागीय जांच में दोषी पाये गये तत्कालीन तहसीलदार अशोक नगर           श्री आर.के.शर्मा को दीर्घ शास्ति से दण्डित किये जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रस्तावित किया गया है। विभागीय जांच में तत्कालीन तहसीलदार अशोक नगर श्री शर्मा द्वारा अपने कार्यकाल में ग्राम मोहरी राय, भौरा काछी,इंगलखेडी एवं पथरिया के 11 प्रकरणों में कूट रचित दस्तावेजों के  आधार पर आदेश पारित कर शासकीय भूमि खुर्द बुर्द करने, भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का उल्लघंन करने, मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तिका की कंडिका चार-3 के प्रावधानों का उल्लघन कर 12 प्रकरणों में आदेश पारित करने, अपात्र व्यक्तियों को भूमि व्यवस्थापन करने सहित फर्जी कार्यवाही को छुपाने का अपकृत्य करने आदि का दोषी पाया गया है ।

 

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