सोमवार, 8 जून 2009

विद्यार्थियों को एक रूपये के प्रीमियम पर मिलेगी बीमा सुरक्षा

विद्यार्थियों को एक रूपये के प्रीमियम पर मिलेगी बीमा सुरक्षा

हमें खेद है मुरैना में भारी बिजली कटौती के कारण इस समाचार के प्रकाशन में विलम्‍ब हुआ

ग्वालियर 5 जून 09। मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बच्चों के लिये विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति विद्यार्थी को 1रूपये के वार्षिक प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा प्रदाय की जायेगी। बीमा आवरण चोला मण्डलम एम एस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी इंदौर द्वारा की जायेगी।      

      इस योजना के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी जिले के समस्त स्कूलों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार प्रति विद्यार्थी एक रूपये के मान से प्रीमियम की राशि का ड्राफ्ट बीमा कंपनी को भेजेंगे। बीमा कंपनी द्वारा हितग्राही विद्यार्थियों के लिये बीमा पॉलिसी जारी की जायेगी, जो ड्राफ्ट बनाने के तिथि से प्रभावी होगी तथा 365 दिन तक लागू रहेगी। बीमा कंपनी प्रीमियम के उपरांत ही बीमा जोखिम कवर करेगी।

      विद्यार्थी बीमा सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विद्यार्थी की दुर्घटनावश मृत्यु तथा स्थाई पूर्ण अशक्तता या दो अंगों, दो आंख, दोनों हाथों या दोनों पैरों की पूर्ण क्षति होने पर 50 हजार 100 रूपये, एक अंग की पूर्ण क्षति पर 40 हजार रूपये , दुर्घटना ग्रस्त विद्यार्थी की पुस्तकों की क्षति होने या गुमने पर पांच सौ रूपये, दुर्घटना के समय साइकिल गुम होने पर एक हजार रूपये तथा चिकित्सा खर्च 5 हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा।

      बीमा में आवरित छात्रों के साथ दुर्घटना होने के अधिकतम 15 दिनों के अंदर बीमा कंपनी के कॉल सेंटर नम्बर 1800 4255544 अथवा बीमा कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0731-39898939 पर सूचित करना होगा। दुर्घटना घटित होने की स्थिति में एक माह के भीतर शाला के प्राचार्य को दावा प्रपत्र, मेडीकल रिपोर्ट, बिल, एक्सरे सहित उपस्थिति पत्रक, पुलिस में दर्ज एफ आई आर. की प्रति और प्रमाणित पंचनामा भेजना होगी। अंग-भंग की स्थिति में चिकित्सक द्वारा जारी पूर्ण अशक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगी। शाला में एक माह या उससे अधिक की अनुपस्थिति में विद्यार्थी या उसके परिजन द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकृत कर भुगतान का चैक माता पिता के नाम से संबंधित विद्यालय को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत अदा की जाने वाली क्षति पूर्ति मोटर दुर्घटना आदि के अन्तर्गत मिलने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी।

 

कोई टिप्पणी नहीं: