महापौर के निर्देशों पर सम्पत्तिकर का प्रस्ताव संशोधित किया गया
पूर्व वर्ष की दरों पर ही वसूल होगा सम्पत्तिकर एवं समेकित कर, भाजपा पार्षद दल द्वारा महापौर को धन्यवाद ज्ञापित किया गया
ग्वालियर दिनांक 01.06.2009- महापौर विवेक नारायण शेजवलकर के निर्देशों पर नगर निगम ग्वालियर के निगमायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा आज वर्ष 2009-10 के लिये आरोपित सम्पत्तिकर के आदेश में संशोधन कर दिया है। उक्त संशोधन अनुसार अब वर्ष 2009-10 के लिये वर्ष 2008-09 की दरों पर ही सम्पत्तिकर लिया जावेगा।
आज दोपहर नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दीवान सिंह नरवरिया, देवेन्द्र पवैया, सतीश बोहरे, विनोद अष्टेया, महेश गौतम, अविनाश दुबे, दत्तात्रेय भालेराव, मोहन सिंह कोटिया, भानू जैन महापौर विवेक नारायण शेजवलकर के पास एक ज्ञापन लेकर पहुंचे जिसमें उन्होंने डॉ. पवन शर्मा द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये बढ़ाये गये सम्पत्तिकर का विरोध करते हुये उल्लेख किया कि निगमायुक्त को धारा 135 के हिसाब से सम्पत्तिकर बढ़ाने का अधिकार नहीं है। सम्पत्तिकर की दर एवं वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण नगर निगम अधिनियम की दो विभिन्न धाराओं में होता है निगमायुक्त द्वारा जनता पर करों का बोझ बढ़ाने के लिये धारा 138-क के प्रावधानुसार गलत तरीके से सम्पत्तिकर एवं समेकित करों का निर्धारण कर दिया है जिससे नागरिकों पर अत्यधिक भार पड़ रहा है। अपने ज्ञापन में भाजपा प्रतिनिधि मण्डल ने महापौर से कहा कि भूस्वामियों को अत्यधिक कर देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस पर महापौर विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे सम्पत्तिकर एव समेकित कर आदेश दिनांक 25 मई 2009 को संशोधित करें ताकि नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़ें।
महापौर द्वारा निगमायुक्त को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया कि मुझे भाजपा पार्षद दल द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि हाल ही में वर्ष 2009-10 के लिये सम्पत्तिकर एवं समेकित कर निर्धारण बावत जो आदेश अखबारों में प्रकाशित कराया गया है उसमें निगमायुक्त द्वारा सम्म्पति करों की दरें में वृध्दि की गई है जिससे जनता पर अनावश्यक बोझ बढ़ा है। ज्ञापन में लेख है कि परिषद की स्वीकृति के बिना निगमायुक्त का यह कृत्य विधि अनुकूल नहीं है। मेरे द्वारा इस संबंध में प्रकाशित संकल्प/आदेश एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि आपके द्वारा प्रकाशित कराये गये संकल्प में धारा 138 की प्रक्रिया का पालन किया गया है किन्तु धारा 135 के परन्तुक के प्रकाश में सम्पत्तिकर के निर्धारण में त्रुटि हुई है। अत: इस पर तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक आदेश पारित करें तथा गत वर्षानुसार सम्पत्तिकर एवं समेकित कर की दरें लागू करें। महापौर के निर्देश पर निगमायुक्त द्वारा उक्तानुसार अपने संकल्प में आवश्यक संशोधन कर आदेश जारी कर दिये हैं जिसके अनुसार पूर्व दरों पर समेकित एवं सम्पत्तिकर लिया जावेगा।
महापौर विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा नागरिकों को कर भार से बचाने के लिये भाजपा के पार्षद दल के नेता प्रीतम सिंह नौगईया एवं अन्य पार्षद दीवान सिंह नरवरिया सतीश बाहेरे, विनोद अष्टेया द्वारा महापौर विवेक नारायण शेजवलकर को सम्पत्तिकर का प्रस्ताव संशोधित कराने के लिये नागरिकों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया है।
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