गुरुवार, 11 जून 2009

राज्य वेतन आयोग के विचारणीय विषयों में संशोधन (मंत्रिपरिषद के निर्णय)

राज्य वेतन आयोग के विचारणीय विषयों में संशोधन (मंत्रिपरिषद के निर्णय)

आयोग 30 जून तक प्रतिवेदन देगा

भोपाल 9 जून 09 । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहॉ सम्पन्न मंत्रि परिषद की बैठक में राज्य वेतन आयोग के विचारणीय विषयों में केन्द्र सरकार द्वारा गठित छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं एवं 10 सितंबर 2008 के राज्य शासन के संकल्प के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों की परिलब्धियों पर विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी विषय भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इसके अनुसार श्री ए.के.अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन आयोग स्थानीय निकायों तथा राज्य शासन द्वारा गठित विधिक संस्थाओं के कर्मचारियों की परिलब्धियों का भी निर्धारण करेगा जिसमें वेतन का ढांचा, भत्ते तथा देय सुविधाएं शामिल हैं। ये स्थानीय निकायों तथा राज्य शासन द्वारा गठित विधिक संस्थाओं के कर्मचारी हैं। आयोग, कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए पृथक से वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तों को बनाए रखने की आवश्यकता पर विचार करेगा। यह राज्य सरकार की संस्थाओं को आधुनिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में परिवर्तित करने के उपायों पर भी विचार करेगा।

आयोग मैदानी स्तर पर सेवा प्रदायकर्ता संस्थाओं तथा कर्मचारियों को नागरिक हितैषी तथा स्थानीय समुदाय की प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रति जबाबदेह बनाने के संबंध में सुझाव देगा। आयोग, केन्द्र सरकार द्वारा गठित छठवें वेतन आयोग की अनुसंशाओं एवं मध्यप्रदेश के वित्त विभाग की 28 फरवरी 2009 को जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर विभिन्न संवर्गों के वेतनमान की विसंगतियों के निराकरण तथा अन्य भत्ते एवं देय सुविधाओं के निर्धारण पर सुझाव देगा।

आयोग केन्द्र सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य के पेन्शनरों की पेंशन के पुनर्निधारण के संबंध में सुझाव देगा। यह राज्य के कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन#परितोषक के संबंध में भी सुझाव देगा।

अपनी सिफारिशें करते समय आयोग राज्य की आर्थिक स्थिति, राज्य के लोकवित्त के सतर्क प्रबंधन, राज्य के वित्तीय संसाधनों पर उसके आर्थिक विकास की आवश्यकता की दृष्टि से मांग तथा अन्य संबंध्द कारकों का ध्यान रखेगा।

राज्य को आधुनिक, सुशासित तथा विकसित प्रदेश बनाने के लिए संबंधित सेवाओं में दक्ष व्यक्तियों को आकर्षित करने की दृष्टि से विभिन्न सेवाओं के लिए वेतनमान में सापेक्षता निर्धारित की जाएगी।

आयोग अपना प्रतिवेदन 30 जून 2009 तक राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। आवश्यक होने पर, जिन अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, उन पर अंतरिम प्रतिवेदन में प्रस्तुत कर सकेगा।

मंत्रिपरिषद ने स्नातक पटवारी#राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश में सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन के लिए जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी (जायका) के सहयोग से प्रस्तावित परियोजना को मुख्यमंत्री द्वारा समन्वय में दिये गये अनुमोदन को अनुसमर्थन प्रदान किया। मंत्रिपरिषद ने रेल्वे सिंगनलिंग उपकरण (रिले तथा प्वांइंट मशीन एवं उसके पार्टस) को वेट अधिनियम, 2002 की अनुसूची-2 के भाग दो की प्रविष्टि क्रमांक 70 में शामिल करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही इस पर वेट दर 12.5 प्रतिशत से घट कर 4 प्रतिशत हो जाएगी।

मंत्रिपरिषद ने रॉ-वूल के साथ 'वूल टॉप्स' को शामिल कर उसे 'वेट' से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

 

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