प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित
ग्वालियर 3 जुलाई 09। ग्रामीण अंचल में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक जिले के बेरोजगार युवक व युवतियों से जिला पंचायत की खादी ग्रामोद्योग शाखा द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी) के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। कार्यक्रम के तहत विनिर्माण (उद्योग) क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिये अधिकतम 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिये अधिकतम 10 लाख रूपये की ऋण सीमा रखी गई है।
परियोजना स्थापित करने के लिये सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, पूर्व सैनिक, महिला व शारीरिक रूप से नि:शक्त लाभार्थी को शहरी क्षेत्र के लिये परियोजना लागत का 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये 35 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
उपसंचालक खादी एवं ग्रामोद्योग ने बताया कि स्वरोजगारमूलक आर्थिक परियोजना स्थापित करने के लिये सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को 10 प्रतिशत व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, महिला, पूर्व सैनिक व शारीरिक रूप से नि:शक्त लाभार्थी को परियोजना लागत का पाँच प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। वार्षिक आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। कार्यक्रम के तहत केवल नई परियोजना स्थापित करने के लिये ही सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान इकाइयाँ तथा वे आवेदक एवं इकाइयाँं जो किसी अन्य योजनान्तर्गत पूर्व में अनुदान ले चुके हैं, वे इस कार्यक्रम के तहत पात्र नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में पाँच लाख रूपये से अधिक लागत की परियोजना होने पर लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की आवश्यक शर्तें व अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में जिला पंचायत स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग कक्ष से प्राप्त की जा सकती है।
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