शनिवार, 6 दिसंबर 2008

नौकर एवं किरायेदारों की सूचना देना अब अनिवार्य जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी

नौकर एवं किरायेदारों की सूचना देना अब अनिवार्य जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी

ग्वालियर 5 दिसम्बर 08ग्वालियर नगर निगम समेत जिले की सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों की शहरी सीमा में निवासरत हर नागरिक को अपने किरायेदारों व नौकरों की जानकारी अब अनिवार्य रूप से समीप के पुलिस थाने में देनी होगी । इसी तरह होटल व धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों की सूचना भी मय विवरण के समीपस्थ पुलिस थानों में देना अनिवार्य कर दिया गया है । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत इस आशय का आदेश जारी कर दिया है । जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन के आधार पर पारित किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि गंभीर प्रवृति के अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के मकसद से नौकरों व किरायेदारों की सूचना पुलिस थानों में होना आवश्यक है ।

 

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