मंगलवार, 16 दिसंबर 2008

3जी स्पैक्ट्रम शुल्क के बारे में ट्राई की सिफारिशें

3जी स्पैक्ट्रम शुल्क के बारे में ट्राई की सिफारिशें

       भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई ने दूरसंचार विभाग को '3जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए आबंटन और मूल्य निर्धारण'  पर अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

       अंतर-मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर दूरसंचार विभाग ने अपनी टिप्पणियों  सिफारिशों के लिए प्राधिकरण के पास कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

 

 

 

 

2जी में मेगाहट्र्ज स्पैक्ट्रम

 

एजीआर के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित शुल्क

 

4.4  2.5 तक

 

3

 

6.2  5 तक

 

4

 

8 तक

 

5

 

10 तक

 

6

 

12.5 तक

 

7

 

15 तक

 

8

 

·       नई संशोधित दर कुल समायोजित सकल राजस्व-एजीआर पर 2जी-3जी स्पैक्ट्रम धारक पर भी लागू होनी चाहिए। (2जी स्पैक्ट्रम ऑपरेटर के साथ)

·       अकेले 3जी ऑपरेटर को एजीआर का 3 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जो 2जी स्पैक्ट्रम के लिए निम्नतम स्लैब के समरूप होगा।

·       स्पैक्ट्रम शुल्क 2जी और 3जी सेवा को मिलाकर उसके कुल समायोजित सकल राजस्व पर देय होगा।

·       जिस 3जी ऑपरेटर क  2ी स्पैक्ट्रम आबंटित नहीं होगा, उसे वार्षिक  समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 3 प्रतिशत के सालाना स्पैक्ट्रम शुल्क का भी भुगतान करना चाहिए।

 

       ट्राई की सिफारिशें वेबसाइट   www.trai.gov.in  पर उपलब्ध हैं। किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सुधीर गुप्ता, सलाहकार (एमएन) ट्राई, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-2, टेलीफोन 011-23220018, फैक्स-011-23212014, ई-मेल-   addvmn@trai.gov.in  पर सम्पर्क करें।

 

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