गोरखी परिसर में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
ग्वालियर 2 जून 09। कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं गोरखी परिसर में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन दण्ड संहिता प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी आदेश में उल्लेख हे कि कलेक्टर कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में शासकीय एवं अन्य कार्यों से आने वाले शस्त्र लायसेंसधारी अपने साथ शस्त्र लेकर उसका खुले आम प्रदर्शन करने के साथ ही गुट के रूप में एकत्रित होकर आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न कर छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमाद हो जाते हैं। आज दो जून को गोरखी प्रांगण में असामाजिक तत्वों द्वारा गुट के रूप में एकत्रित होकर अपने-अपने शस्त्र का प्रदर्शन कर आमजनों में भय का वातावरण निर्मित करते हुये, गोलीबारी की गई, जिससे गोरखी परिसर में उपस्थित आमजन में से चार-पांच लोग गोली लगने से घायल हो गये। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में गोरखी परिसर मे कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अस्त्र शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है।
कलेक्टर ने आदेश दिया है कि समस्त अनुज्ञप्तिधारी जो अपने शस्त्र लायसेंस पर शस्त्र अंकित व नवीनीकरण कराने के लिये कलेक्टर कार्यालय व तहसील कार्यालय में शस्त्र लेकर आते हैं, अब वे अपने शस्त्र विधिवत संबंधित थाने में इन्द्राज कराकर लायसेंस पर प्रविष्टि पश्चात बिल/ केशमेमो की मूल प्रति सहित आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय में विधिवत प्रस्तुत करें, इसके लिये उन्हें शस्त्र ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी , शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय डयूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अर्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/ अधिकारियों की सुरक्षा के लिये लगाये गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अन्तर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।
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